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रेसिडेन्ट फॉरेन करेन्सी (डोमेस्टिक) आरएफसी (डी) अकाउन्ट

: भारतीय रिज़र्व बैंक विनियम

भा. रि. बैंक के अनुसार कोई भी निवासी व्यक्ति जिसने निम्नलिखित में से किसी स्रोत से विदेशी मुद्रा करेन्सी नोट्‌स, बैंक नोट्‌स तथा ट्रैवेलर्स चेक्स के रूप में प्राप्त की हो, वह यह अकाउन्ट खोल सकता है:

  • उसके द्वारा भारत के बाहर किसी स्थान का भ्रमण करते समय सेवाओं के लिए भुगतान के रुप में प्राप्त, जो कि भारत में किए गये किसी व्यवसाय या किसी कार्य हेतु न हो; या
  • उसके द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति से जो भारत में निवासी न हो या जो भारत के भ्रमण पर हो; उसको दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक या उपहार के रूप में या किसी कानून सम्मत बाध्यता के निपटान के रूप में प्राप्त; या
  • उसके द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान का भ्रमण करते समय पारिश्रमिक या उपहार के रूप में प्राप्त; या
  • जो कि किसी विदेश यात्रा हेतु अधिकृत व्यक्ति से प्राप्त विदेशी मुद्रा को खर्च न की गई राशि को दर्शाता हो.
  • निकट संबंधियों से अर्जित विदेशी मुद्रा तथा/या प्राप्त उपहार तथा सामान्य बैंकिंग माध्यमों में भारत में प्रत्यावर्तित.

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एक अप्रवासी भारतीय कौन खाता नहीं खोल सकता