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- केन्द्र सरकार तथा सिविल मंत्रालयों के सभी कर्मचारी सेन्ट्रल पेन्शन अकाउन्टिंग ऑफिस व्यय विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट सिविल पेन्शन स्कीम के अंतर्गत आवरित हैं.
- रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सशस्त्र सेना (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के सभी कर्मचारी पेन्शन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी/रक्षा यूनिट द्वारा संचालित डिफेन्स पेन्शन स्कीम के अंतर्गत आवरित हैं.
- 20 से अधिक कर्मचारी क्षमता (ठेके के कर्मचारियों सहित) वाले किसी प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारी तथा जिन्होंने ई पी एस 95 स्कीम का सदस्य होना चुना हो.
- "मेम्बर्स ऑफ इम्प्लाइज़" फैमिली पेन्शन स्कीम के मौजूदा सदस्य.
पेन्शन प्राप्तकर्ता की पहचान संबंधित पेन्शन अदाकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी पेन्शन पेमेन्ट ऑर्डर (पीपीओ) के जरिए स्थापित की जाएगी.
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