|
निम्नलिखित बलों के कार्मिक इस अकाउन्ट के पात्र हैं. रिटायर्ड कार्मिक भी उपरोक्त फायदों को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनका अकाउन्ट उस समय खोला गया हो, जब वे सेवा में थे.
- थल सेवा, नौसेना, वायुसेना तथा तट रक्षक के कार्मिक
- अर्द्ध सैनिक सेवाएं (बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, एनसीसी, प्रादेशिक सेना)
- रिटायर्ड और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी भी पात्र होंगे - बशर्ते उनका अकाउन्ट उनके सेवा में रहते समय खोला गया हो
- रक्षा प्रतिष्ठानों पर तैनात सिविल कर्मचारी जैसे कि ट्रेनिंग स्कूल्स, कैन्टीन्स - स्थायी आधार पर
|