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टैक्स सेवर फिक्सड डिपॉज़िट: कर लाभ, ब्याज दर
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- धारा 80 सी के प्रावधान के अनुसार जीवन बीमा प्रीमियम, प्रॉविडेंट फंड में अंशदान आदि में व्यक्तिगत या एचयुएफ की कुल आय की गणना के समय रु.100,000 तक की कटौती मान्य है. इसमें अब न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुसूचित बैंक में रखी गई फिक्सड डिपॉज़िट को भी जोड़ दी गई है. जिसके अनुसार,व्यक्ति या एचयुएफ पांच वर्ष या अधिक की अवधि के लिए फिक्सड डिपॉज़िट रखने पर रु.100,000 तक की कटौती के पात्र हो जाएंगे. यह छूट जीवन बीमा प्रीमियम, पीएफ में अंशदान आदि के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध रु. 100,000 की छूट का भाग होगी.
- स्कीम में वर्णित दीर्घकालीन लॉक-इन अवधि की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य ग्राहकों के लिए उच्च दर पर ब्याज.
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