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सभी व्यक्तिगत जमाकर्ता और एचयुएफ, जिनके पास पैन नंबर है, वह फिक्सड डिपॉज़िट अकाउंट खोलने के पात्र हैं. 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका कोई भी भारतीय नागरिक फिक्सड डिपॉज़िट अकाउंट खोल सकता है;
- अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, या
- संयुक्त आधार पर व्यक्तिगत क्षमता में.
- टर्म डिपॉज़िट्स निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जैसे कि:
- सिंगल होल्डर प्रकार की डिपॉज़िट्स:
सिंगल होल्डर प्रकार की डिपॉज़िट रसीद किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए या हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता की क्षमता से जारी की जा सकती है.
- संयुक्त धारक प्रकार की डिपॉज़िट्स:
संयुक्त (जॉइंट) होल्डर प्रकार की डिपॉज़िट रसीद संयुक्त रूप से दो वयस्कों या संयुक्त रूप से एक वयस्क और अवयस्क को जारी की जा सकती है, और दोनों में से किसी भी धारक या उत्तरजीवी को देय होती है: बशर्ते, संयुक्त धारक प्रकार की डिपॉज़िट की दशा में अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत आय में कटौती केवल डिपॉज़िट के प्रथम धारक को प्राप्त होगी, जो पैन धारक होना चाहिए.
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