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टैक्स सेवर फिक्सड डिपॉज़िट

फायनांस बिल 2006 में सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 203/2006 एवं एसओ 1220 (ई) दिनांक 28/07/2006 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के अंतर्गत 5 वर्ष से अधिक अवधि की बैंक टर्म डिपॉज़िट्स के लिए कर लाभ की घोषणा की है.

स्कीम अधिसूचना के मुख्य बिंदू हैं; (अ) समय-पूर्व आहरण रहित फिक्सड अवधि. (ब) वर्ष को वित्तीय वर्ष के रूप में परिभाषित किया जाता है.(स) राशि न्यूनतम रु.100 एवं अधिकतम रु. 100,000 है. (द) बैंक आपको फिक्सड डिपॉज़िट रसीद देगा जो कर लाभ क्लैम करने का आधार होगा.(य) इस स्कीम के अंतर्गत टर्म डिपॉज़िट को लोन हेतु प्लेज नहीं रखा जा सकता है.

आयकर अधिनियम बेनिफिट इलस्ट्रेटर उदाहरण की धारा 80 सी के अंतर्गत कर ब्रैक के लाभ

मान लो कि, ग्राहक ने इस स्कीम में 8% प्र.व. की दर से पांच वर्ष की फिक्सड डिपॉज़िट में रु.100,000 का निवेश किया. उसे रु. 250000 लाख से रु. 100000 लाख के टैक्स ब्रैकेट में मानते हुए भारतीय रु. 100,000 के पात्र निवेश पर 30.6% की दर से रु.30,600 का लाभ मिलेगा, इस तरह उसका प्रभावी निवेश रु.69,400 होगा. वह प्रति वर्ष ब्याज के रूप में रू.8000 (1 लाख पर 08 प्रतिशत) अर्जित करेगा. जो रु.69,400 के प्रभावी निवेश पर 11.5 प्रतिशत की आय होगी.

अधिक जानकारी हेतु निकटतम ऐक्सिस बैंक शाखा पर पधारें.
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