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: साफ विधि संहिता ऋणदाताओं के लिए

उधार दाताओं के लिए उचित व्यवहार का कोड भारतीय रिज़र्व बैंक के सरक्युलर डी बी ओ डी सं. लेज. नं. बीसी 65/09.07-005/2006-07 दिनांक 6 मार्च , 2007 द्वारा दिए गये निर्देश के अनुसार बैंक ने उधार दाताओं के लिए संशोधित उचित व्यवहार कोड अपनाया है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मंजूरी दी गयी है, इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

i) लोन के लिए आवेदन लोन आवेदन फॉर्म में सभी श्रेणियों के लोन्स के लिए तथा किसी भी लोन की राशि के लिए व्यापक जानकारी प्रदान की जाएगी. जिसमें फीस तथा पूर्वभुगतान विकल्प तथा अन्य मामले जो कि उधारलेने वालों के हितों को प्रभावित करते हों, शामिल हैं.

ii) प्रोसेसिंग

  • अ) बैंक द्वारा प्राप्त सभी लोन आवेदनों की पावती दी जाएगी जिसमें उल्लेख होगा कि किस समय सीमा के अंदर आवेदक पर कार्रवाई कर ली जाएगी.

  • ब) बैंक द्वारा लोन आवेदन की जांच की जाएगी तथा अगर किन्हीं अन्य विवरणों/कागजातों की अवश्यकता हो तो आवेदक से उन्हें मांगा जाएगा.

  • स) सभी श्रेणियों के लोन्स के लिए तथा बिना किसी निचली सीमाओं के बैंक से आवेदन पर प्रक्रिया करने की अपेक्षा की जाती है. अगर आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तो बैंक एक महीने के अंदर अस्वीकृत किए जाने के कारण आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेगा.

iii)लोन का मूल्यांकन तथा नियम व शर्तें

  • अ) स्वीकृत देने वाले अथॉरिटी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्देशों तथा क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार क्रेडिट आवेदन का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करे. पर्याप्त मार्जिन की उपलब्धता तथा सिक्योरिटी ग्राहक की क्रेडिट हेतु उपयुक्तता पर ध्यान दिए जाने का विकल्प नहीं होगी.

  • ब) ग्राहकों को सभी नियम तथा शर्तें एवं अन्य चेतावनियों की सूचना बैंक के किसी प्रधिकृत अधिकारी के जरिए ग्राहक को लिखित रूप में प्रेषित की जानी चाहिए.

  • स) स्वीकृति पत्र पर ग्राहक की स्वीकृति इन शब्दों के नीचे ग्राहक के हस्ताक्षर के साथ ली जाएगी, ""मैं/हम समस्त नियमों तथा शर्तों को स्वीकार करते हैं जो कि मैंने/हमने पढ़ तथा समझ लिए हैं.''

  • द) स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर के समय लोन एग्रीमेन्ट की एक कॉपी लोन एग्रीमेन्ट में उल्लेखित समस्त संलग्नकों के साथ ग्राहक को दी जाएगी.

  • य) स्वीकृति पत्र/लोन एग्रीमेन्ट में स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया जाएगा कि क्रेडिट सुविधाएं पूर्णत: बैंक के विवेकानुसार प्रदान की जाएंगी तथा निम्नलिखित परिस्थितियों में आहरण पूर्णत: बैंक विवेकानुसार होंगे.

    1. आहरण शक्ति/स्वीकृत सीमाओं से अधिक आहरण

    2. जारी चेक्स का इस्तेमाल स्वीकृति में विशेष रूप से उल्लेखित प्रयोजन से भिन्न हेतु करना

    3. ऐसे अकाउन्ट में आहरण जिसे एक बार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है.

    4. उधारकर्ता द्वारा नियमों व शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में किसी आहरण की अनुमति नहीं होगी.

    5. बिजनेस में वृद्धि के कारण उधारकर्ता की आगामी अपेक्षाओं को पूरा करना क्रेडिट सीमाओं की उचित समीक्षा के विषयाधीन होगी.

vi) नियमों व शर्तों में परिवर्तन सहित लोन्स का वितरण

  • अ. उधारकर्ता द्वारा स्वीकृति समस्त नियमों व शर्तों का पालन करने पर तुरन्त लोन वितरण किया जाएगा तथा ब्रांचेज को वितरण हेतु स्वीकृतकर्ता अथॉरिटी के संदर्भ की आवश्यकता नहीं है.

  • ब. लोन स्वीकृति के नियमों तथा शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर उन परिवर्तनों को प्रभावी करने से पहले उधारकर्ता को उनकी सूचना दी जाएगी.

  • स) ब्याज दर और शुल्क में कोई परिवर्तन उधारकर्ता की वजह से सूचना देने के बाद केवल भावी प्रभाव हो जाएगा.

v) वितरण पश्चात देख-रेख

  • अ) लोन वितरण के पश्चात देखरेख के बारे में, जैसे कि आवधिक रिपोर्ट्‌स की प्रस्तुति तथा आवधिक निरीक्षण, स्वीकृति पत्र जारी करते समय उल्लेख किया जाएगा, स्वीकृति पत्र में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि निरीक्षण की लागत का वहन बैंक करेगा या उधारकर्ता.

  • ब) अगर बैंक द्वारा लोन एग्रीमेन्ट के अंतर्गत अग्रिम को वापस लेने/भुगतान को तेज करने/कार्यकुशलता को बढ़ाने का फैसला किया जाता है या अतिरिक्त सिक्योरिटी की मांग की जाती है, तो उधारकर्ताओं को अग्रिम रुप से नोटिस जारी करेगा.

  • स) लोन का भुगतान मिल जाने पर बैंक सभी सिक्योरिटीज को रिलीज कर देगा. हालांकि बैंक इसका इस्तेमाल उधारकर्ता के विरूद्ध किसी अन्य कानूनी अधिकार को निपटाने या किसी अन्य दावे के लिए नियम हेतु कर सकता है. अगर बैंक द्वारा सिक्योरिटी को अपने पास रखने का निर्णय लिया जाता है तो. उधारकर्ता को बाकी दावे के बारे में तथा किन कागजातों के अंतर्गत बैंक के पास, संबंधित दावे का भुगतान किए जाने/निपटाए जाने तक सिक्योरिटी को अपने पास रखने का हक है, के बारे में सूचित किया जाएगा.

v) अन्य

  • अ) बैंक लोन स्वीकृति कागजातों नियमों तथा शर्तों में उल्लेख किए गये, जैसे कि आवधिक निरीक्षण, अकाउन्ट्‌स के खातों की स्क्रूटिनी, स्टॉक्स तथा बुक डेट्‌स की जांच तथा क्यूआईएफ स्टेटमेन्ट्‌स की स्क्रूटिनी के अलावा उधारकर्ताओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

  • ब) अगर बैंक की जानकारी में ऐसी कोई सूचना आती है जिसे उधारकर्ता द्वारा पहले प्रकट न किया गया हो तो बैंक के पास उधाकर्ता से आवश्यक जानकारी मांगने का अधिकार होगा तथा अपने हित की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा.

  • स) हालांकि बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनायी गई क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं में भाग ले सकता है, लेकिन बैंक उधारी के मामले में लिंग, धर्म तथा जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा.

  • द) लोन्स की वसूली के मामले में बैंक द्वारा अवांछित रूप से परेशान करने की नीति नहीं अपनाएगा, जैसे कि उधाकर्ताओं को असमय परेशान करना तथा बल का प्रयोग करना.

  • य) उधारकर्ता या किसी दूसरे बैंक्स/ एफआईज़ से जो लोन का अधिग्रहण करना चाहते हों, उधारी अकाउन्ट के ट्रांस्फर का अनुरोध मिलने पर बैंक को सहमति या आपत्ति, अगर कोई हो तो, अनुरोध प्राप्ति की विधि से 21 दिनों के अंदर भेज दी जाएगी.

vi) शिकायत समाधान

हालांकि लोन्स की स्वीकृति बैंक के पूर्ण विवेकानुसार होगी, तथापि उधारकर्ताओं को बैंक के कार्यकर्ताओं के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का एक अवसर दिया जाएगा. उधारकर्ता से प्राप्त किसी ऐसी शिकायत पर अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा सुनवायी व उसका निपटान किया जाएगा. इस प्रायोजन हेतु उधारकर्ता को निम्न समीक्षा संरचना उपलब्ध होगी.

निम्नलिखित के निर्णय के विरुद्ध शिकायत समीक्षाकर्ता प्रधिकारी
ब्रांच प्रमुख जोनल प्रमुख
वी पी/ए वी पी जोनल प्रमुख
जोनल प्रमुख कॉर्पोरेट एडवान्सेज के लिए प्रेसिडेन्ट (क्रेडिट) कैपिटल-मार्केट संबंधित एडवान्सेज के लिए प्रेसिडेन्ट (मर्चेन्ट बैंकिंग) तथा रीटेल एवान्सेज के लिए सीनियर वाइस प्रोसिडेन्ट (रीटेल बैंकिंग)
कार्पोरेट क्रेडिट तथा रीटेल लोन्स (रीटेल बैंकिंग के अंतर्गत) एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर
सभी अन्य चेयरमैन तथा सीईओ

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