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ई-स्टेटमेंट: नियम और शर्तें
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- ई-स्टेटमेंट अकाउंटधारक को दी जाने वाली वैकल्पिक सुविधा है और इस सुविधा को लेने हेतु बैंक आपको बाध्य नहीं करता.
- ई-स्टेटमेंट द्वारा सब्सक्राइब करने को सहमत होने पर खाताधारक को, इस सुविधा को लेते समय बैंक द्वारा लागू नियम और शर्तों तथा बैंक द्वारा समय-समय पर लागू ऐसी अन्य शर्तों के लिए बाध्य होने को सहमत होता है.
- ई-स्टेटमेंट सुविधा लेने को सहमत होकर अकाउंटधारक सहमत है और समझता है कि बैंक अकाउंटधारक को भौतिक स्टेटमेंट भेजना बंद कर देगा.
- बैंक में रजिस्टर्ड ई-मेल पर ई-स्टेटमेंट भेजने के कारण गोपनीयता के किसी उल्लंघन हेतु ऐक्सिस बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
- ई-मेल की सत्यता की पुष्टि की जिम्मेदारी ऐक्सिस बैंक की नहीं है.
- चूंकि यह सुविधा वैकल्पिक है इसलिए बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त करने के कारण अकाउंट धारक के कम्प्यूटर नेटवर्क में कोई समस्या हो तो अकाउंट धारक बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता.
- संयुक्त अकाउंट धारक हुए तो किसी भी अकाउंट धारक के नामित ई-मेल पते पर ई-स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए संयुक्त अकाउंट धारक बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते.
- बैंक से यह सेवा लगातार पाते रहने के लिए, समय-समय पर विवरणों का अद्यतन करने की जिम्मेदारी हमेशा अकाउंट धारकों की होगी.
- ई-मेल पता गलत होने या ऐसे तकनीकी कारण से, जो बैंक के नियंत्रण में नहीं, स्टेटमेंट न मिलने पर अकाउंट धारक बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता.
- इस चैनल सुविधा के उपयोग से जुड़े नियम और शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि अकाउंट धारक कर रहा है.
- बैंक, पूर्णत: अपने विवेकानुसार, किसी भी समय इस सुविधा को रोक/बदल/संशोधित कर सकता है जो पूर्णत: बैंक के विवेकानुसार लागू नियम और शर्तों के अधीन होगा.
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अधिक जानकारी |
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